कहा, चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर अंत तक चंडीगढ़ शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज, 30,096 बोतलें बरामद
चेतावनी दी कि चलाए जा रहे अभियान को और तेज किया जाएगा और शराब की तस्करी में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी
चंडीगढ़, 12 जनवरी
पंजाब के वित्त, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां बताया कि मोहाली आबकारी टीम और मोहाली पुलिस की भागीदारी वाले स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने हंडेसरा के पास एक ट्रक को रोककर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” मार्क की गई 220 शराब की पेटियां जब्त की हैं। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन चंडीगढ़ (यू.टी.) से पंजाब में शराब की तस्करी के अपराध से निपटने के लिए पिछले कुछ दिनों से राज्य भर में चलाए गए विशेष अभियान का हिस्सा है।
आबकारी और कराधान मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस कार्रवाई का विवरण देते हुए कहा कि यह हाल ही में चंडीगढ़ से पंजाब में शराब की तस्करी के खिलाफ की गई 6 बड़ी कार्रवाइयों में से एक है। उन्होंने बताया कि इस मामले में 11.01.2025 को पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 61(1)(14) और 78(2) के तहत एफआईआर नंबर 01 थाना हंडेसरा में दर्ज की गई है। इसके अलावा चंडीगढ़ से शराब की तस्करी के अन्य मामलों के संबंध में मोहाली जिले के विभिन्न थानों में छह अन्य एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न ब्रांडों की 42 पेटियां जब्त की गईं।
कराधान और आबकारी मंत्री ने आगे बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 31.12.2024 तक चंडीगढ़ शराब तस्करी से संबंधित 114 एफआईआर दर्ज की गईं, जिसके तहत 30,096 शराब की बोतलें बरामद की गईं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबकारी विभाग और पंजाब पुलिस दोनों ही शराब की तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के निरंतर सहयोग से चल रहे इस अभियान को और तेज किया जाएगा और शराब की तस्करी में शामिल व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 के तहत शराब की तस्करी एक गैरकानूनी, दंडनीय अपराध है और राज्य के राजस्व के लिए हानिकारक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार सख्त परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने पंजाब के लोगों से भी अपील की कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि के बारे में विभाग को सूचित करें ताकि राज्य को कोई आर्थिक नुकसान न हो।
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