हमीरपुर 07 अगस्त। पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला के मुख्य मंदिरों के लिए सख्त आदेश जारी किए हंै।
जिला दंडाधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी मंदिरों में नो मास्क, नो दर्शन के नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। मास्क के बगैर किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड रोधी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 72 घंटे की अवधि के भीतर की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। यह व्यवस्था 9 अगस्त सुबह से ही लागू कर दी जाएगी। कोविड रोधी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही बाहरी श्रद्धालुओं को प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
जिला दंडाधिकारी ने कोविड-19 संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में चैक पोस्ट स्थापित करने तथा पर्याप्त पुलिस कर्मचारी एवं होमगाड्र्स तैनात करने के आदेश जारी किए हैं। बड़सर के एसडीएम को भी उचित कदम उठाने तथा पुलिस का सहयोग करने के आदेश दिए गए हैं। मंदिर परिसर, सभी प्रवेश द्वारों तथा चैक पोस्टों पर थर्मल स्क्रीनिंग, सेनिटाइजर और हैंडवॉश इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला दंडाधिकारी के आदेशों एवं कोविड-19 संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।