HRTC बसों में अब 5 किलो सामान ले जाना भी महंगा होगा। निगम ने बसों में यात्री के साथ या बिना यात्री के सामान के साथ माल ढुलाई शुल्क में संशोधन किया है। इसके तहत बैग, बॉक्स में ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स, इलैक्ट्रॉनिक आइटम, ड्राई फ्रूट, नए बर्तन, कॉस्मेटिक आइटम, होजरी आइटम, मैडीसिन और मैडीकल उपकरण को यात्रियों के साथ व यात्रियों के बिना माल ढुलाई की दरों को संशोधित किया गया है। पथ परिवहन निगम ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
जिसके तहत अब अगर कोई सवारी अपने साथ 0 से 5 किलोग्राम का सामान लेकर बस में सफर करती है तो उसे यात्री किराए का चौथा हिस्सा चुकाना होगा। वहीं 6 से 40 किलोग्राम सामान पर यात्री टिकट शुल्क का आधा टिकट और 41 से 80 किलोग्राम पर फुल यात्री का किराया देना होगा। वहीं यात्रियों के बिना अगर कोई यात्री निगम बस में उक्त सामान भेजता है। इसके लिए भी नई ढुलाई दरें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत बिना यात्री के 0 से 5 किलोग्राम तक यात्री टिकट का चौथा हिस्सा चुकाना पड़ेगा। 6 से 20 किलोग्राम सामान भेजने पर यात्री टिकट का आधा किराया चुकाना पड़ेगा।
21 से 40 किलोग्राम तक सामान भेजने पर पूरा टिकट लगेगा। अगर सामान 41 से 80 किलोग्राम के बीच है तो उस सामान की ढुलाई के लिए दोगुना किराया अदा करना होगा। इससे पहले यात्री के साथ 40 किलो तक के सामान का आधार किराया और बिना यात्री के फुल किराया लिया जाता था।
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