लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश जारी
भोपाल : मंगलवार, जून 22, 2021, 14:24 IST
राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है उसी कड़ी में एक कदम है।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर, सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। लेकिन सोल – प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा।
कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की
Light of Education wipes out the darkness of ignorance paving a new path leading to “Renaissance of Enlightenment.”
लोगों के जीवन भर की कमाई ही नहीं कमाने के साधन भी नष्ट हो गए : जय राम ठाकुर
“आधी रात को, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा”,
क्वालिटी एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश में उठाए सराहनीय कदम, शिक्षा व्यवस्था में हुआ सुधार, व्यापक बदलाव से सरकारी स्कूलों के तरफ बढ़ा बच्चों का रुझान
प्रोजेक्ट सूर्य चक्र : सोर ऊर्जा से आटा चक्की चलाओ, पर्यावरण सुरक्षा के साथ लाखों की बचत
मुख्यमंत्री की ओर से 30,000 से अधिक परिवारों को 377 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू
गुरु साहिब की हुजूरी में पवित्र ‘पालकी सेवा’ निभाना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात
ब्रह्मसरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की धूम!
भारत की तरक्की का सूत्रधार: संविधान, जिसने हमें दी प्रशासनिक व कानूनी शक्ति : ऊर्जा मंत्री अनिल विज