सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ में S.C.O 183-185 एक इमारत सुबह 06.01.2025 को ढह गया। ढहने से कुछ दिन पहले चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा इमारत को खाली कर दिया गया था और घेर लिया गया था क्योंकि इसे रहने वालों के लिए असुरक्षित और खतरनाक माना जाता था। कोई घायल नहीं हुआ क्योंकि तीन भारवाहक स्तंभों में दरारें पाए जाने के बाद पिछले एक सप्ताह से क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई थी।
उपायुक्त, चंडीगढ़ निशांत कुमार यादव ने स्वयं आज सुबह स्थल का निरीक्षण किया।
ढहने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ढही हुई इमारत से सटे भवन, S.C.O. 181-182, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ भी असुरक्षित है और इसकी स्थिरता और ताकत के तत्काल निरीक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपायुक्त-सह-अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि जब तक S.C.O 181-182, सेक्टर 17-सी, चंडीगढ़ इमारत को इसकी संरचनात्मक स्थिरता के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है और इस संबंध में एक मंजूरी प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, आम जनता की सुरक्षा के लिए इमारत में और उसके आसपास प्रवेश सख्त वर्जित है। चंडीगढ़ प्रशासन ने संरचनात्मक स्थिरता का आकलन करने के लिए संरचनात्मक लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए NITTTR सेक्टर-26 चंडीगढ़ को शामिल किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, U.T., चंडीगढ़ को इमारत को खाली करने और घेराबंदी करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
ध्वस्त भवन के निजी मालिक के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की जाएगी और संशोधित भवन योजना की मंजूरी के बिना काम शुरू करने वाले वास्तुकार के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा।
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