लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देश जारी
भोपाल : मंगलवार, जून 22, 2021, 14:24 IST
राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और महिलाओं के लिए रोजगार अवसर को आसान बनाने के उद्देश्य लोक निर्माण विभाग द्वारा पहली बार ठेकेदारी के लिए पंजीकृत होने वाली मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि राज्य शासन के इस निर्णय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा करने वाली युवा महिलाओं तथा अन्य महिलाओं को शासकीय कांट्रेक्टर के रूप में कार्य करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आत्म-निर्भर मध्य प्रदेश के क्रम में रोजगार संसाधनों के सृजन का जो लक्ष्य रखा गया है उसी कड़ी में एक कदम है।
प्रमुख सचिव लोक निर्माण श्री नीरज मंडलोई ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के पंजीयन की वर्तमान प्रचलित केंद्रीकृत व्यवस्था 2016 में संशोधन कर, सोल-प्रोपराइटर महिला ठेकेदारों को पंजीयन शुल्क से मुक्त किया गया है। लेकिन सोल – प्रोपराइटर महिला ठेकेदार फर्म को अन्य व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए, पार्टनरशिप फर्म अथवा कंपनी के रूप में पंजीकृत होने पर पूर्व के अनुसार पंजीयन शुल्क देना होगा।
नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने पर बदलेंगे हिमाचल की सियासत के समीकरण
सुनील शर्मा बिट्टू : सत्ता की कुर्सी से विधानसभा पहुंचने की रणनीति
HIM MSME FEST 2026
From ‘Wild weed to Himalayan gold’, CM Sukhu charts a new economic frontier through industrial hemp
कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की
Light of Education wipes out the darkness of ignorance paving a new path leading to “Renaissance of Enlightenment.”
CM Bhagwant Singh Mann’s efforts to attract investment bear fruit; South Korea steps forward to provide technological support to Punjab’s agriculture sector*
Guru Ravidas Ji’s message is as relevant today as it was 600 years back – Sukhbir Singh Badal.
CM orders launch of 4th phase of BPL identification survey from 1st February